कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट का नोटिस, 3 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से होना होगा पेश

उत्तराखंड की राजनीति में हलचल बढ़ाने वाले घटनाक्रम में देहरादून की विशेष सतर्कता (विजिलेंस) अदालत ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस), गढ़वाल क्षेत्र एवं पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजलि बैजवाल ने मंत्री गणेश जोशी को 3 सितंबर 2026 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
यह आदेश वाद संख्या 280/2025, पंकज सिंह क्षेत्री बनाम गणेश जोशी में पारित किया गया। 25 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी और प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। याचिकाकर्ता पंकज सिंह क्षेत्री अपने अधिवक्ता के साथ अदालत में मौजूद रहे।
रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण करने के बाद अदालत ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित और विधिसम्मत होगा। इसी आधार पर अदालत ने गणेश जोशी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर तय की है।




